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दिल्ली में ELV नियम लागू, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया जनता पर अतिरिक्त बोझ
Shantanu Roy
3 July 2025 5:59 PM IST

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New Delhi. नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए ‘एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल’ (ELV) नियम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस नीति को लेकर आम जनता की परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी पहले से ही ट्रैफिक और प्रदूषण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त तैयारी के ELV नियम लागू करना लोगों पर अतिरिक्त बोझ है।
#WATCH | Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa writes to the Commission for Air Quality Management to place on hold the direction which mandates the denial of fuel to End-of-Life (EOL) vehicles in Delhi
— ANI (@ANI) July 3, 2025
He says, "We have informed them that the Automatic Number Plate… pic.twitter.com/pNiFt7R0Ec
प्रवेश वर्मा का कहना है कि वाहनों को उनकी उम्र नहीं, बल्कि उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं है, तो फिर दिल्ली पर इसे अचानक क्यों थोपा गया? मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के बीच इस मुद्दे पर बैठक प्रस्तावित है, जिसमें नियम पर पुनर्विचार हो सकता है। इस बीच, ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों की तकनीकी समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई गई है।
पर्यावरण मंत्री ने CAQM को पत्र लिखकर ईंधन न देने के नियम पर पुनर्विचार की मांग की है। वहीं, Delhi Petrol Dealers Association ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि पेट्रोल पंप संचालक कानून प्रवर्तन एजेंसी नहीं हैं। फिर भी उन्हें नियम का पालन न करने पर दंडित किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार और CAQM से सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है और निर्देश दिया कि यदि किसी पंप मालिक पर कार्रवाई होती है तो उसे अदालत के संज्ञान में लाया जाए। गौरतलब है कि CAQM के निर्देश अनुसार दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने का आदेश जारी है, हालांकि CNG वाहनों को इसमें छूट दी गई है। नियम के पालन के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस संयुक्त निगरानी कर रही है।
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