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Shimla. शिमला। चंबा जिले के तीसा विकासखंड की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर-2 गुवारी में हुए पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद 30 मई को दोबारा मतदान कराने के आदेश जारी किए हैं। आयोग को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चंबा की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ मतदाताओं को नियमों का पालन किए बिना साथी कंपेनियन के जरिए वोट डालने की अनुमति दी गई। यह मामला मतदान की गोपनीयता और निष्पक्षता से जुड़ा होने के कारण आयोग ने इसे गंभीर माना। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम-61 के तहत केवल दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से असमर्थ मतदाता ही साथी की मदद से मतदान कर सकते हैं।
इसके लिए लिखित घोषणा और अन्य जरूरी औपचारिकताएं अनिवार्य हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग अधिकारी द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया। आयोग ने माना कि प्रक्रिया में हुई लापरवाही से चुनाव की पारदर्शिता प्रभावित हुई है। इसके चलते वार्ड नंबर-2 गुवारी में 26 मई को हुए मतदान को सभी पांच पदों के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। आयोग ने आदेश दिए हैं कि पहले से पड़े बैलेट बॉक्स सील कर सुरक्षित रखे जाएंगे और उन्हें अगली अनुमति तक नहीं खोला जाएगा। वहीं, पुरानी पोलिंग पार्टी को तत्काल चुनाव ड्यूटी से हटाकर नई पोलिंग पार्टी तैनात की जाएगी। पुनर्मतदान के लिए नए बैलेट पेपर और नई मतदाता सूची भी जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार वार्ड नंबर-2 गुवारी में सभी पांच पदों के लिए पुनर्मतदान 30 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
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