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शिक्षा विभाग ने लागू किया प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला

Shantanu Roy
24 Sep 2023 10:20 AM GMT
शिक्षा विभाग ने लागू किया प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला
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शिमला। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पैरा टीचरों के हक में प्रदेश उच्च न्यायालय से आया फैसला लागू कर दिया है। निदेशालय ने याचिकाकर्ता शिक्षकों का लंबित एरियर जारी करने के स्कूल प्राचार्य और हैडमास्टरों को आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा स्कूल प्रमुखों को पत्र जारी किया गया है। पत्र के साथ 175 याचिकाकर्ता शिक्षकों की सूची भी है, जिनको एरियर की राशि देने के निर्देश दिए गए हंै। निदेशालय द्वारा कहा गया है कि पैरा शिक्षकों को पहली अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 अनुबंधकाल का एरियर जारी किया जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 13900 की कंसोलिडेट राशि तय की गई है।
गौर हो कि पैरा शिक्षकों का मामला काफी समय से लंबित था। गत दिनों कोर्ट से इनके हक में आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा अब स्कूलों को एरियर सहित अन्य लाभ जारी करने के निर्देश दिए जा रहे है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब पैरा टीचरों को भी छठे वेतन आयोग के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के सभी पैरा टीचर ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है व सभी शिक्षकों में नया पे स्केल मिलने के लेकर खुशी जताई है। इस मामले में लंबे समय बाद फैसला आया है। पैरा शिक्षकों का कहना है कि आदेशों के अनुसार पीजीटी शिक्षक को 10300 प्लस 3600 वेतन और तीन प्रतिशत इन्क्रीमेंट मिलेगा। पीजीटी शिक्षकों को 10300 प्लस 4200 और तीन प्रतिशत समय-समय पर इन्क्रीमेंट का लाभ मिलेगा। वहीं सी एंड वी पैरा शिक्षकों को 10300 प्लस 3200 के साथ तीन प्रतिशत इन्क्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा।
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