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ED की बड़ी कार्रवाई, रिलायंस पावर और 10 अन्य पर फर्जी गारंटी मामले में चार्जशीट
Tara Tandi
7 Dec 2025 12:29 PM IST

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने रिलायंस पावर लिमिटेड और 10 अन्य के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। यह मामला रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) द्वारा जारी टेंडर हासिल करने के मकसद से SECI को जमा की गई 68 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ा है।
ED ने पार्थ सारथी बिस्वाल; बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड; बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड; अमर नाथ दत्ता; रविंदर पाल सिंह चड्ढा; रिलायंस NU BESS लिमिटेड; रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड; मनोज भैयासाहेब पोंगडे; रिलायंस पावर लिमिटेड; अशोक कुमार पाल और पुनीत नरेंद्र गर्ग के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है।
इस मामले में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर करने से ठीक पहले, ED ने 5.15 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति भी अटैच की।
रिलायंस पावर लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि “7 नवंबर, 2024 और 14 नवंबर, 2024 के पिछले खुलासों के ज़रिए हमने सूचित किया था कि कंपनी, रिलायंस NU BESS लिमिटेड ने 16 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में उन थर्ड पार्टियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने उक्त बैंक गारंटी का इंतज़ाम किया था, जिसके आधार पर 11 नवंबर, 2024 को उक्त थर्ड पार्टियों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है।”
इसमें आगे कहा गया है कि “रिलायंस पावर लिमिटेड, उसकी सहायक कंपनियों और उसके कर्मचारियों ने नेक नीयत से काम किया और वे थर्ड पार्टियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी और साज़िश के शिकार हैं। उक्त FIR के आधार पर, ED ने अपनी जांच शुरू की।”
कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “ED के आरोपों की अभी तक न्यायिक जांच नहीं हुई है और कंपनी को किसी भी गलत काम के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून के अनुसार, कंपनी को संज्ञान से पहले भी अदालत के सामने अपना मामला और तथ्य रखने का मौका मिलेगा, इसलिए इस शिकायत को दायर करने से कंपनी के कामकाज पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ता है।”
कंपनी “अपने हितों और सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी और वह खुद को और अपने अधिकारियों को किसी भी गलत काम के लिए निर्दोष मानती है।” ED के अनुसार, “रिलायंस ग्रुप के अधिकारियों को अच्छी तरह पता था कि SBI की नकली ईमेल ID से SECI को एक नकली बैंक गारंटी और उसके जाली एंडोर्समेंट जमा किए जा रहे हैं, और जब SECI ने इस धोखाधड़ी का पता लगाया, तो रिलायंस ग्रुप ने SECI द्वारा धोखाधड़ी की सूचना मिलने के एक दिन के अंदर IDBI बैंक से एक असली बैंक गारंटी का इंतज़ाम किया। हालांकि, SECI ने नई बैंक गारंटी को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि इसे तय तारीख के बाद जमा किया गया था।”
ED के प्रवक्ता ने कहा, “वित्तीय नियामक ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा SECI की शिकायत के आधार पर रिलायंस NU BESS लिमिटेड (रिलायंस पावर की 100 प्रतिशत सब्सिडियरी) के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) और BTPL और उसके MD बिस्वाल के खिलाफ रिलायंस NU BESS लिमिटेड द्वारा दायर एक और FIR के आधार पर जांच शुरू की।”
ED ने कहा कि जांच में “विदेशी बैंकों द्वारा कथित तौर पर जारी की गई नकली बैंक गारंटी और SBI के नाम पर उनके जाली एंडोर्समेंट जमा करके SECI टेंडर हासिल करने में रिलायंस ग्रुप की मिलीभगत और गलत इरादे” साबित हुए हैं।
शुक्रवार को ED ने कहा कि उसने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की कंपनियों की अब तक 10,117 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी और एसेट्स को अस्थायी रूप से अटैच किया है।
ताज़ा कार्रवाई में, वित्तीय नियामक ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 18 से ज़्यादा प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में शेयरहोल्डिंग को "रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड/यस बैंक धोखाधड़ी मामले में 1,120 करोड़ रुपये" का अटैच किया है।
अटैच की गई प्रॉपर्टी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात प्रॉपर्टी, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो प्रॉपर्टी और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ प्रॉपर्टी शामिल हैं।
अलग-अलग बयानों में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर ने कहा था कि “वे सामान्य रूप से काम करना जारी रखे हुए हैं, और विकास, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए स्थायी मूल्य बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।”
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