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नशा तस्कर
Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर: डोडा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अवैध नशा कारोबार पर सख्ती से रोक लगाना है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से ही नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में जांच चल रही थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि तस्करी से अर्जित धन का उपयोग संपत्ति बनाने में किया गया था। इसी आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संपत्ति को जब्त और कुर्क किया गया।
डोडा पुलिस ने बताया कि नशे के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि NDPS एक्ट के तहत केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
स्थानीय प्रशासन ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया है और कहा है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे मामलों में कठोर कदम जरूरी हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को तुरंत साझा करें, ताकि समाज को इस समस्या से मुक्त किया जा सके।
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