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जिला न्यायालय ने संजौली मस्जिद भवन की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया
Shantanu Roy
5 Oct 2024 12:26 PM GMT
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Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश। शिमला जिला न्यायालय ने संजौली मस्जिद भवन की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने का आदेश दिया। मामले में वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बीएस ठाकुर ने कहा, "न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को अपने खर्च पर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराना चाहिए। ध्वस्तीकरण के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। समय आने पर इमारत के बाकी हिस्से के बारे में फैसला किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर है। मस्जिद समिति ने ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का वचन दिया है।"
#WATCH | Himachal Pradesh | Shimla district court orders to dismantle three unauthorised floors of Sanjauli mosque building
— ANI (@ANI) October 5, 2024
Shimla | Lawyer representing Waqf Board in the case, BS Thakur says, "The court has passed orders that the Masjid committee and Waqf Board should demolish… pic.twitter.com/2KosjZJOC2
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