भारत
उपायुक्त ने माफिया पर कसा शिकंजा, शाम पांच से सुबह छह बजे तक प्रतिबंध
Shantanu Roy
22 Nov 2025 3:54 PM IST

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Una. ऊना। ऊना जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए एक और कड़ा कदम उठाते हुए जिला में रात में खनन गतिविधियों पर पूर्ण बैन लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को बताया कि जिला में अब शाम पांच से सुबह छह बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक रहेगी। वैध खनन लीज धारकों को सुबह छह से शाम पांच बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी।
लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह दस से शाम पांच बजे तक ही अनुमति होगी। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अमित यादव और जिला खनन अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। इन रूट पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट बनाई गई हैं। इनमें ऊना से नंगल वाया मैहतपुर, टाहलीवाल से गढ़शंकर (भंगला रोड वाया बाथड़ी), दुलैहड़ से गढ़शंकर वाया गोंदपुर जयचंद, जननी से माहलपुर वाया जननी खड्ड, घालूवाल से होशियारपुर वाया पंडोगा, गगरेट से होशियारपुर वाया आशा देवी बैरियर, वीरभद्र चैक से नंगल वाया सैजोवाल बैरियर, अजौली से पंजाब की ओर और दौलतपुर से तलवाड़ा वाया मरबाड़ी कॉरिडोर तय किया गया है।
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