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नई दिल्ली: पूर्व पार्षद और फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज (28 जनवरी) को तीन जजों की बेंच के समक्ष सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था. उनकी याचिका पर नए सिरे से सुनवाई होगी. 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे.
हुसैन ने राजधानी में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया. 22 जनवरी को हुसैन को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी, क्योंकि न्यायमूर्ति पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो जजों की पीठ ने विभाजित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति मिथल ने हुसैन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, हालांकि न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है. हुसैन की याचिका पर 28 जनवरी को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी.
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