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New Delhi नई दिल्ली : बुराड़ी अस्पताल में उपचाराधीन दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को बुराड़ी थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सीने में दर्द हुआ। दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग के अनुसार, एक हेड कांस्टेबल को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद उसे सीने में दर्द हुआ, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना शुक्रवार रात उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने में हुई। अधिकारियों ने बताया कि टीम ने उसे बुराड़ी अस्पताल पहुंचाया और अब उसका उपचार चल रहा है।
एक स्थानीय व्यवसायी द्वारा शिकायत किए जाने के बाद सतर्कता विभाग की एक टीम ने हेड कांस्टेबल के लिए जाल बिछाया था कि अधिकारी उसकी छत से मोबाइल टावर न हटाने के लिए 75,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये की तीन किस्तों में रिश्वत देने का निर्देश दिया गया था। रिश्वत लेते समय हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया गया, लेकिन उसे सीने में दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। विजिलेंस के अनुसार, अधिकारी की हालत फिलहाल स्थिर है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिश्वत मामले में अधिकारी की संलिप्तता की पूरी सीमा निर्धारित करने के लिए जांच चल रही है।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 जून को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जमानत दे दी थी, जो कथित तौर पर समयपुर बादली ट्रैफिक सर्कल में ट्रांसपोर्टरों और अन्य व्यक्तियों से एक सहायक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे एक व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत के पैसे वसूल रहा था।
दलीप कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले सहायक ने विजिलेंस शाखा में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी पिछले दो सालों से रिश्वत के पैसे वसूलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। विजिलेंस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई, और आरोपी सहायक उपनिरीक्षक विजय कुमार को 21 मई, 2025 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जब वह दलीप कुमार द्वारा एकत्र किए गए 30,000 रुपये प्राप्त कर रहा था।
विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने आरोपी की हिरासत और सह-आरोपी के साथ समानता सहित तथ्यों पर विचार करने के बाद विजय कुमार को जमानत दे दी, जिसे जमानत पर रिहा किया गया है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में लगाए गए अपने आरोपों को वापस ले लिया है। "आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो भी बरामदगी हुई है, वह पहले ही हो चुकी है, तथा यह भी तथ्य कि सह-आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र को विद्वान संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2025 के आदेश के तहत पहले ही जमानत दे दी गई है, आरोपी विजय कुमार को 50,000 रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की जमानत राशि प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती है," विशेष न्यायाधीश अग्रवाल ने 12 जून को आदेश दिया। (एएनआई)
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