भारत

सरपंच हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, कातिलों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई

Nilmani Pal
20 Jun 2026 6:30 AM IST
सरपंच हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, कातिलों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
x
पढ़े पूरी खबर गोंडा

यूपी। गोंडा जिले में ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यहां प्रधानी चुनाव के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विकास ने चार दोषियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना के 11 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है।

लोक अभियोजक दिग्विजय सिंह के अनुसार वादी अरविन्द पाठक पुत्र घनश्याम पाठक ग्राम चौखड़िया ने थाना नवाबगंज में सूचना दी गई कि उनकी भाभी ग्राम प्रधान पद की चुनाव लड़ रही थी। उनके भाई तेजबहादुर उर्फ त्रियुगी पाठक सहयोगियों के साथ वोट मांगने के लिए ग्राम चौखड़िया गए थे। इसी दौरान विपक्षीगण एक राय होकर पुरानी रंजिश को लेकर पिस्तौल, कट्टा, लाठी-भाला आदि लेकर उन लोगों पर टूट पड़े। पिस्टल से फायर करते हुए तेज बहादुर उर्फ त्रियुगी पाठक को मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उकनी इलाज के दौरान मौत हो गई। वादी की लिखित तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्तों दिलीप सिंह पुत्र रामजनम सिंह, धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बू सिंह पुत्र धर्मराज सिंह, दशा सुमेर सिंह पुत्र हरिवंश सिंह और मान सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप उर्फ देवकरन सिंह निवासीगण ग्राम चौखड़िया डिहवा को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस ने विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अदालत ने मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने बाद सभी आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को उम्रकैद व सत्तर हजार पांच सौ रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Next Story