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Chitta Smuggler को चार साल का कठोर कारावास

Shantanu Roy
16 July 2024 11:49 AM GMT
Chitta Smuggler को चार साल का कठोर कारावास
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Shimla. शिमला। चिट्टा तस्कर को शुक्रवार को कोर्ट ने 4 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है। वहीं, यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो आरोपी राहुल चौहान को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 29/11/2019 को पुलिस पार्टी समय करीब 9:30 बजे रात गश्त व यातायात चैकिंग के लिए तारादेवी नजद टुटू वाईफिरकेशन के लिए रवाना थे। उसी समय एक वोल्वो सरकारी बस चंडीगढ़ की तरफ से शिमला की तरफ आई, जिसे चैकिंग के लिए रोका गया। बस में सीट नंबर 17 पर बैठे नवयुवक से सफर करने का कारण पूछा गया जो कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका, जिसने पूछताछ पर अपना नाम राहुल चौहान पुत्र स्व. सुरेंद्र चौहान निवासी गांव व डा. हाटकोटी त. जुब्बल जिला शिमला व उम्र 23 साल बताया। राहुल चौहान ने अपनी गोद में एक
प्लास्टिक थैली सफेद रंग की पकड़ रखी थी।

पुलिस ने प्लास्टिक थैली की तलाशी ली। इस दौरान पॉलीथीन लिफाफा में 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन पाया गया। अभियुक्त राहुल चौहान के खिलाफ थाना बालुगंज में मुकदमा 272/19 दिनांक 30/11/2019 पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21 में मुकदमा दर्ज किया गया। केस के दौरान अभियुक्त राहुल चौहान के विरुद्ध अभियोजन द्वारा नौ गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाए गए। कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की। देवेंद्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत (वन) शिमला ने सोमवार को साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी राहुल चौहान को 4 साल का कठोर कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी राहुल चौहान को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।
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