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CBI ने गोमती रिवरफ्रंट घोटाला मे इंजीनयर समेत 6 लोग के खिलाफ दायर की चार्जशीट

Apurva Srivastav
17 Feb 2021 5:57 PM GMT
CBI ने गोमती रिवरफ्रंट घोटाला मे इंजीनयर समेत 6 लोग के खिलाफ दायर की चार्जशीट
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CBI के विशेष न्यायाधीश पश्चिमी ने चार्जशीट को दर्ज करने का आदेश दिया है

गोमती रिवरफ्रंट (Gomati River Front) के सौंदर्यीकरण के ठेके देने में भ्रष्टाचार और अनियमितता करने के मामले में सीबीआई (CBI) ने शारदा कैनाल लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन एक्सिक्यूटिव इंजीनयर और प्रभारी सुपीरिटेंडिंग इंजीनियर रूप सिंह यादव, इरिगेशन वर्क्स के तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट राजकुमार यादव, केके स्पन के निदेशक हिमांशु गुप्ता, निदेशक कविश गुप्ता, ब्रांड ईगल्स के सीनियर एडवाइजर बद्री श्रेष्ठ के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

CBI के विशेष न्यायाधीश पश्चिमी ने चार्जशीट को दर्ज करने का आदेश दिया है. चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई होगी. कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सीबीआई ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने 30 नवंबर 2017 को मामला दर्ज किया था और विवेचना की थी.
कहा गया इसी मामले को लेकर गोमतीनगर में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोमतीनगर रिवरफ्रंट के तट को बनाने और सौंदर्यीकरण करने में इरिगेशन विभाग ने अनियमितता की है. कहा गया कि विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपियों ने गोमती में गिरने वाले नालों को रोकने के काम को देने में अनियमितता की तथा आरोपियों ने उक्त काम को एक प्राइवेट फर्म को देने के लिए टेंडर की तारीख को दो बार बढ़ाया.

जाली कागजात उपलब्ध कराए गए
वहीं टेंडर की प्रक्रिया में कम से कम तीन फर्म की बाध्यता को पूरा करने के लिए दूसरी फर्म के जाली कागजात भी आरोपियों ने उपलब्ध कराए गए. चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने बिना फंड आवंटन और अनुमोदन के काम का अनुबंध किया. वहीं एल 2 फर्म की बैंक गारंटी को एल 1 के बैंक अकाउंट से बनवाया गया. विवेचना के दौरान 19 नवंबर 2020 को आरोपी रूप सिंह यादव और राज कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.


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