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शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समिति के सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, निदेशक पीआईबी शिमला प्रीतम सिंह, विशेष संवाददाता पीटीआई शिमला भानू पी. लोहमी व उपनिदेशक आईटी दीपक उपस्थित रहे। अनुपम कश्यप ने बताया कि लोकसभा चुनाव में एमसीएमसी द्वारा सभी समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, ई-पेपर, बल्क संदेश और सोशल मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले विज्ञापनों व पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में विज्ञापन देने के लिए उम्मीदवार की ओर से जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का आग्रह किया, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उम्मीदवार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करना चाहता है, वह समय रहते एमसीएमसी समिति से प्री-स्टीफिकेशन के लिए आवेदन करें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत विज्ञापन को प्रसारित एवं प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार पेड न्यूज प्रकाशित एवं प्रसारित करवाता है तो रिटर्निंग अधिकारी की ओर से संबंधित उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाए, जिसका उम्मीदवार को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। उम्मीदवार के उत्तर पर जिला स्तरीय एमसीएमसी निर्णय लेगी। पेड न्यूज घोषित होने पर उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में भी इसे शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त एमसीएमसी का कार्य विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाली सामग्री का मूल्यांकन करना रहेगा। यदि किसी भी विज्ञापन में किसी धार्मिक स्थल, रक्षा कर्मी, किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार के निजी जीवन और असत्यापित आरोपों के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की कोई आलोचना पाई जाती है तो ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित एवं प्रसारित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, किसी भी विज्ञापन में बच्चों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ब्रोशर, पंफ्लेट व स्टिकर आदि पर प्रिंटर का नाम एवं प्रसारित सामग्री की प्रतियों की जानकारी भी देना आवश्यक रहेगा, अन्यथा इस संदर्भ में भी उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र शर्मा व लेखापरीक्षा अधिकारी भीम चंद ठाकुर उपस्थित रहे।
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