कैबिनेट का फैसला: हरियाणा में धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को मंजूरी
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरन, लालच देकर या फर्जी तरीके से कराए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला और धर्म छुपाकर किए गए विवाह को अमान्य घोषित करने वाला विधेयक लेकर आएगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दी गयी. विधेयक को अब हरियाणा विधानसभा में पेश किया जाएगा जिसका बजट सत्र दो मार्च से प्रारंभ होगा. नवंबर 2020 में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की थी कि "लव जिहाद" को रोकने के लिए तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाएगा. विधेयक के मसौदे के उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें "अपने धर्म की ताकत बढ़ाने के लिए" लोग अपना धर्म छिपाकर अन्य धर्मों के लोगों से शादी कर रहे हैं और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं.
मसौदा विधेयक में कहा गया कि इसलिए बलपूर्वक, डर दिखाकर, गलत बातें बताकर, धमकी देकर, प्रलोभन देकर या किसी अन्य फर्जी तरीके से या शादी के द्वारा धर्म परिवर्तन को रोका जा सके. विधेयक के अनुसार, साबित करने की जिम्मेदारी "आरोपी की होगी."