भारत
मंत्रिमंडल ने नए नियमों को दी मंजूरी, शहरों-गांवों में बढ़ी रिन्यूवल फीस
Shantanu Roy
13 Dec 2024 11:06 AM GMT
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने होम स्टे पॉलिसी के तहत नए नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं जिसमें होम स्टे संचालकों को राहत भी दी गई है, तो वहीं इन पर शिकंजा भी कस दिया गया है। ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि प्रदेश में होम स्टे का कारोबार हिमाचली ही नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों के लोग भी कर रहे थे। होम स्टे या बी एंड बी के नाम पर यहां एक बड़ा धंधा चल रहा था, लेकिन इससे सरकार को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सरकार ने अपनी पॉलिसी के तहत नए नियमों को यहां पर लागू करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने नई होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। इसमें साफ कर दिया गया है कि केवल हिमाचली लोगों को ही होम स्टे चलाने की परमिशन मिलेगी। व्यक्ति बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए जिसके नाम पर ही पंजीकरण हो सकेगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें दो कैटेगिरी में बांटा गया है। इन दोनों क्षेत्रों में बिजली व पानी के बिल भी इनको अलग-अलग लगेंगे। इस नई पॉलिसी में सबसे बड़ा प्रावधान है।
होम स्टे के लिए अप्लाई करने वालों को प्रदूषण बोर्ड समेत स्थानीय निकायों या अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे भी अहम है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ा दिया है। जो फीस पंजीकरण के लिए रखी है, वही फीस रिन्यूवल के लिए भी होगी। यहां कमरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले चार कमरों तक पंजीकरण होता है, जिसमें अब छूट देकर इसे छह कमरों तक कर दिया गया है। चार से छह कमरों वाले होम स्टे जो नगर निगम क्षेत्र में पंजीकृत होंगे, उनकी रिन्यूवल फीस 12 हजार रुपए कर दी गई है। इसके अलावा साडा, टीसीपी या नगर पंचायत के क्षेत्र में जो होम स्टे पंजीकृत होगा उसकी रिन्यूवल फीस 8000 रुपए होगी, जबकि पंचायतों में जो होम स्टे पंजीकृत होगा, उसकी रिन्यूवल व पंजीकरण फीस 6000 रुपए की गई है। पहले सभी इकाइयों के लिए मात्र 100 रुपए फीस लगती थी, जिस पर सरकार ने नियमों को बदल दिया है। होम स्टे पॉलिसी वर्ष 2008 में बनी थी। एक से तीन कमरों वाले होम स्टे में नगर निगम क्षेत्र में रिन्यूवल की फीस 8000 रुपए ली जाएगी, जबकि नगर पंचायत, साडा व टीसीपी एरिया में यह फीस 5000 रुपए और पंचायत यानी गांव में होम स्टे की फीस 3000 रुपए कर दी गई है। होम स्टे इकाई जो भी व्यक्ति लेता है और तीन साल के लिए वह एक साथ रिन्यूवल फीस अदा करता है, तो सरकार उसे 10 फीसदी का डिस्काउंट भी देगी। हालांकि, उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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Shantanu Roy
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