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Karnataka. कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री former chief minister और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा कि वह अपने खिलाफ पॉक्सो के तहत एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होंगे. भाजपा के दिग्गज नेता ने कहा कि लोग उनके खिलाफ “साजिशों में लिप्त” लोगों को सबक सिखाएंगे. येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हर कोई तथ्य जानता है. येदियुरप्पा की टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सीआईडी को पॉक्सो मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार करने से रोके जाने के एक दिन बाद आई है. अदालत ने वरिष्ठ भाजपा नेता को 17 जून को सीआईडी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ स्थानीय अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के जवाब में स्थगन दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि येदियुरप्पा की गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ का मामला बनता है, जो अदालत की नजर में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, शायद उम्र के हिसाब से उन्हें कुछ स्वाभाविक बीमारियां हैं. बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. क्योंकि वह इस साल 14 मार्च को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में 12 जून को सीआईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे.
पूछताछ के लिए पेश होने में देरी पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वो पहले से तय कार्यक्रम के लिए दिल्ली गये थे. उन्होंने पहले ही लिखित में सूचित कर दिया था कि वह 17 जून को पूछताछ के लिए पेश होंगे. पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. लड़की ने आरोप लगाया है कि इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की.
येदियुरप्पा ने कहा कि वह कानूनी रूप से इस मामले को लड़ेंगे. उन्होंने अग्रिम जमानत और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़िता की मां की पिछले महीने बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी. इस सप्ताह की शुरुआत में पीड़िता के भाई ने अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि हालांकि मामला 14 मार्च को दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. याचिकाकर्ता ने अदालत से पुलिस को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने का निर्देश देने की मांग की.
मार्च में सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक मोहन ने इसे आगे की जांच के लिए सीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया. अप्रैल में, सीआईडी ने येदियुरप्पा को कार्यालय में तलब करने के बाद उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कांग्रेस सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने इसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अदालत में घसीटने का प्रतिशोध बताया. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने कभी भी बदले की राजनीति नहीं की है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने (भाजपा) उनके खिलाफ मामले दर्ज किए, तो क्या यह निशाना नहीं था? उनके खिलाफ, राहुल गांधी (कांग्रेस नेता) और डी के शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री) के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, इसे क्या कहा जाना चाहिए?
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