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भाजपा के शिकायत से अलग है पुलिस की धाराएं
New Delhi. नई दिल्ली। संसद परिसर में धक्का-मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का-मुक्की में उनके दो सांसदों को चोट लग गई, जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं. बीजेपी की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद ने राहुल के अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा चेयरमैन से की है. वहीं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे के सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश से लेकर भारतीय न्याय संहिता की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी थी.
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया FIR
-धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
-धारा 117: गंभीर चोट पहुंचाना
-धारा 125: जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना
-धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग
-धारा 351: आपराधिक धमकी
-धारा 3(5): सामान्य उद्देश्य से काम करना
राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में दी गई थी शिकायत-
- धारा 109: हत्या का प्रयास
- धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
- धारा 351: आपराधिक धमकी
- धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना
ऐसे में अब समझना जरूरी हो जाता है कि इस धक्काकांड की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी. ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी. इस बीच गुरुवार सुबह 10.40 बजे कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी. इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी. इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के ठीक सामने थे. दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी. यह घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की. बीजेपी का भी ठीक यही कहना है. बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया. इस धक्का-मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए।
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था. राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए, जिससे मैं गिर गया और चोट लग गई. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि असल में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया. बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को जानबूझकर रोका. उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया. हमने इस संबंध में स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस के एक अन्य सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हर किसी ने देखा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग को लेकर आंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट किया. इसके बाद हमने संसद के भीतर जाने की कोशिश की लेकिन बीजेपी ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमें संसद के भीतर नहीं जाने दिया. इस झड़प के दौरान हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए. कई लोग गिरे. इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल, के. सुरेश और मणिकम टैगोर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा है, जिसमें इस घटना का पूरा ब्योरा दिया गया है. इसमें कहा गया है कि हमने मकर द्वार से संसद के भीतर जाने की कोशिश की लेकिन हमारे सांसदों को अंदर जाने से रोका गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सत्तारूढ़ पार्टी के तीन सांसदों ने बदसलूकी की।
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