- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- पश्चिम बंगाल चुनाव:...

x
Bangal बंगाल। राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक अहम कानूनी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया है और आयोग को उसकी कॉपी प्राप्त हो गई है।
मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दल का यह अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कानून और नियमों के तहत तय करता है कि किस व्यक्ति या एजेंट को काउंटिंग या पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों पर आधारित होती है और किसी भी तरह के दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। रिटर्निंग ऑफिसर को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह परिस्थितियों और नियमों के अनुसार निर्णय ले सके।
इस बयान को पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयोग के इस रुख से यह संदेश भी जाता है कि प्रक्रिया में प्रशासनिक निष्पक्षता और नियमों की सर्वोच्चता बनाए रखी जाएगी।
Tagsपश्चिम बंगाल चुनावकोलकाता सीईओ बयानमनोज कुमार अग्रवालरिट पिटीशन खारिजरिटर्निंग ऑफिसर अधिकारचुनाव आयोग नियमचुनाव प्रक्रिया 2026काउंटिंग प्रक्रियाराजनीतिक दल नियमचुनाव प्रशासन पश्चिम बंगालजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





