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पश्चिम बंगाल
बकाया राशि का भुगतान न करने पर दो राज्य अधिकारियों के खिलाफ नियम जारी
Anurag
20 Sept 2025 9:45 PM IST

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Kolkata कोलकाता: उत्तर दिनाजपुर के रायगंज नगर पालिका क्षेत्र में सड़क, छात्रावास, जलापूर्ति समेत कई परियोजनाओं पर काम करने के बावजूद ठेकेदार को 15 साल से कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि हाईकोर्ट ने कई मामलों में पैसे के भुगतान का आदेश दिया है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ है। इसे देखते हुए शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य के वित्त सचिव और नगरपालिका एवं शहरी विकास विभाग के सचिव के खिलाफ बकाया भुगतान न करने पर आदेश जारी किया। शीर्ष नौकरशाहों को मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि अदालत ने अनुमति दी है कि राज्य द्वारा ठेकेदार का बकाया भुगतान करने के बाद, सरकार यदि उचित समझे तो संबंधित नगरपालिका से उस पैसे की वापसी की मांग कर सकती है।
मामला दायर करने वाले ठेकेदार ने 2010 में निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन लगभग 80 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं। उनके वकील गौतम ठाकुर ने बताया, "जब निविदा आमंत्रित की गई थी, तब कांग्रेस विधायक मोहित सेनगुप्ता नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने 2017 में एसडीओ को नगर निगम बोर्ड का प्रशासक बना दिया। इसके बाद, एसडीओ ने मोहित के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई। 2019 में नगर निगम और शहरी विकास विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी गई। उस रिपोर्ट में ठेकेदारों पर परियोजना का काम पूरा न करने का कोई आरोप नहीं था।
इसके बाद भी, बकाया राशि का भुगतान न करने पर 2023 में उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया। सुनवाई न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में हुई। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने 2010 में बिना पूर्व अनुमति के परियोजना पर काम शुरू कर दिया था। हालाँकि, उसने 2018 में मंजूरी मांगी थी। हालाँकि उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर निगम को पैसा देना होगा। लेकिन जब वह भी काम नहीं आया, तो एक नया मामला दायर किया गया। उस मामले में भी एकल पीठ ने वित्त सचिव को जल्द से जल्द पैसा देने का आदेश दिया था। नगर निगम इस फैसले को चुनौती दी गई और खंडपीठ में चले गए।
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