पश्चिम बंगाल

Kolkata Rape Murder Case: ट्रेनी डॉक्टर को मिला न्याय, आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद

Renuka Sahu
21 Jan 2025 2:41 AM
Kolkata Rape Murder Case: ट्रेनी डॉक्टर को मिला न्याय, आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद
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Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले में दोषी पाए जाने के बाद सियालदह कोर्ट ने सोमवार को संजय रॉय को सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे संजय रॉय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अधिकतम सजा की संभावना पर भी विचार किया था, लेकिन अंत में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने दोषी संजय रॉय के लिए अधिकतम सजा यानी मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि जज ने 18 जनवरी को ही साफ कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा "मौत की सजा" और न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। आरोपी संजय रॉय को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने पीड़िता के परिवार से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत से आरोपी को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई। आरोपी संजय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 के तहत दोषी पाया गया है।
हालांकि, इस मामले में सीबीआई की जांच अभी भी जारी है, खासकर इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों पर। सीबीआई के वकील ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने सभी सबूत पेश किए हैं और कानून के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता 36 घंटे ड्यूटी पर थी और उसी दौरान उसके साथ रेप और हत्या की घटना हुई।
यह मामला तब सामने आया जब 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ। शुरुआत में कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम ने मामले की जांच की, जिसमें आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। बाद में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और रॉय को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सौंप दिया। यह मामला पिछले साल नवंबर में अदालत में सुनवाई के लिए आया था और अब 59 दिनों के बाद दोषी करार दिया गया है। इस मामले में सजा सुनाने में कुल 162 दिन लगे।
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