पश्चिम बंगाल

कोलकाता हवाई अड्डा ऊंची इमारतों और पानी की टंकियों को लेकर चिंतित

Anurag
21 Jun 2025 9:22 PM IST
कोलकाता हवाई अड्डा ऊंची इमारतों और पानी की टंकियों को लेकर चिंतित
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Kolkata कोलकाता:अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद आखिरकार दमदम एयरपोर्ट अथॉरिटी को होश आ गया है। दमदम एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मध्यमग्राम नगर पालिका को दमदम एयरपोर्ट के आसपास बनी बहुमंजिला इमारतों, पानी की टंकियों, ऊंचे लैंपपोस्ट, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के बारे में चेतावनी दी है। बुधवार को दमदम एयरपोर्ट के कुछ अधिकारी ऐसी कई तस्वीरों के साथ मध्यमग्राम नगर पालिका में पहुंचे। उन्होंने मध्यमग्राम नगर पालिका के चेयरमैन निमाई घोष से विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन संरचनाओं को हटाने का अनुरोध किया। दमदम एयरपोर्ट पर विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए जिस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा मध्यमग्राम नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कई मामलों में मार्ग पर निर्माण के लिए स्वीकृत अधिकतम ऊंचाई का सम्मान नहीं किया जा रहा है। दमदम एयरपोर्ट के आसपास कई घरों की छतों पर पानी की टंकियां ऊंची रखी गई हैं। कुछ जगहों पर ऊंचे लाइट पोस्ट लगाए गए हैं।
घरों की छतों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए बनाए जा रहे लोहे के ढांचे भी कई मामलों में निर्धारित ऊंचाई से अधिक हैं। इससे हवाई यातायात बाधित हो सकता है। दमदम एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इस तरह के अवैध निर्माण की तस्वीरें खींचकर मध्यमग्राम नगर पालिका के चेयरमैन को सौंप दी हैं। उन्होंने इस संबंध में एक बार फिर नगर पालिका को चेतावनी दी है। नगर पालिका सूत्रों के अनुसार, मध्यमग्राम नगर पालिका के चेयरमैन ने इस मामले पर संयुक्त निरीक्षण का सुझाव दिया है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, मध्यमग्राम नगर पालिका के वार्ड 26, 27 और 28 तथा न्यू बैरकपुर नगर पालिका के कुछ वार्ड दमदम एयरपोर्ट के उड़ान क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में एक निश्चित ऊंचाई तक मकान बनाने की अनुमति है। होर्डिंग, पानी की टंकी और लाइट पोस्ट लगाने के मामले में भी कई प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। मध्यमग्राम नगर पालिका के चेयरमैन ने कहा कि मध्यमग्राम नगर पालिका के वार्ड 26, 27 और 28 में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने से पहले यह जांच की जाती है कि दमदम एयरपोर्ट अथॉरिटी की 'एनओसी' उपलब्ध है या नहीं। अन्यथा, कोई भी बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया जाता है।
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