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पश्चिम बंगालJob Fraud: चंडीगढ़ के पूर्व मेयर के परिजनों को अंतरिम अग्रिम जमानत मिली
Job Fraud: चंडीगढ़ के पूर्व मेयर के परिजनों को अंतरिम अग्रिम जमानत मिली
Triveni
6 March 2025 5:38 AM

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Chandigarh चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने नौकरी धोखाधड़ी के एक मामले में शहर के पूर्व मेयर कुलदीप कुमार Former Mayor Kuldeep Kumar के साले राहुल चनालिया को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। पुलिस ने राम दरबार निवासी रवि कुमार की शिकायत पर इस साल 29 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 319 और 351 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय में एसएसपी पब्लिक विंडो पर कुलदीप कुमार और राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने नौकरी दिलाने का वादा कर उससे 75 हजार रुपये लिए, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि राहुल ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। आरोपी राहुल के वकील एएस गुजराल ने जमानत के लिए दलील देते हुए दावा किया कि एफआईआर राजनीतिक कारणों से दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि एफआईआर शहर के नए मेयर के चुनाव से एक दिन पहले जल्दबाजी में और बिना किसी प्रारंभिक जांच या तथ्यों के सत्यापन के दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच अच्छे संबंध थे और सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण शिकायतकर्ता ने अलग-अलग तारीखों पर याचिकाकर्ता के खाते में मित्रवत ऋण के रूप में राशि हस्तांतरित की। गुजराल ने तर्क दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) से संबंधित पूर्व मेयर को बदनाम करने के लिए आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने के बहाने 75,000 रुपये ठगे। उन्होंने कहा कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत मिल गई तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए तय की है।
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Triveni
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