पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा

Kavita Yadav
13 Aug 2024 6:55 AM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा
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कलकत्ता Calcutta: उच्च न्यायालय ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को to Sandip घोष परिसर में एक डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद लंबी छुट्टी लेने का आदेश दिया है। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (सीएनएमसी) का प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोपहर 1 बजे तक केस डायरी भी मांगी है।

लाइव लॉ इंडिया ने न्यायालय के हवाले से Quoting the court कहा, "यदि प्राचार्य ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ा है, तो यह गंभीर बात है कि उन्हें 12 घंटे के भीतर दूसरी नियुक्ति दी जाए। इस बात की आशंका है कि समय बर्बाद होने से कुछ गड़बड़ हो सकती है।" न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्राचार्य वहां काम करने वाले सभी डॉक्टरों के अभिभावक हैं और यदि वे सहानुभूति दिखाने में विफल रहते हैं, तो कौन दिखाएगा? न्यायालय ने कहा कि उन्हें घर पर रहना चाहिए, कहीं और नौकरी नहीं करनी चाहिए।

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