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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बैंक से मांगी TMC खातों की जानकारी

पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 440 करोड़ रुपये से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में निजी बैंक को 7 जुलाई तक खातों का पूरा बैलेंस विवरण पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई तय की है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे ऐसे ठोस सबूत पेश करेंगे, जो “अंतरात्मा को झकझोर देंगे” और जिनसे बड़े पैमाने पर गबन के संकेत मिलते हैं।
मुख्य सवाल यह है कि इन तीन बैंक खातों को संचालित करने का अधिकार किस गुट के पास है। ममता बनर्जी गुट ने खातों पर लगी रोक को चुनौती दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने बैंक से पूछा कि खातों को फ्रीज करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और क्या इसके पीछे पर्याप्त आधार था। अदालत यह भी विचार कर रही है कि विवाद खत्म होने तक खातों को संयुक्त विशेष अधिकारियों के जरिए संचालित किया जाए।
ममता गुट की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि किसी राजनीतिक दल के खातों को रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। वहीं बागी गुट के वकील नीरज किशन कौल ने आरोप लगाया कि यह धन संदिग्ध स्रोतों से जुड़ा हो सकता है और जांच जरूरी है।
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बागी विधायकों ने शिकायत दर्ज कर 440 करोड़ रुपये की राशि को संदिग्ध बताया और विस्तृत जांच की मांग की।





