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Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले की एक ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार को तीन लोगों को गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इस मामले में पीड़ित महिला की सगाई आरोपियों में से एक से हुई थी।
यह अपराध अगस्त 2020 में पश्चिम मेदिनीपुर के गरबेटा के एक जंगल वाले इलाके में हुआ था। दोषियों में से एक, सूरज सोरेन - जो पीड़िता का मंगेतर था - उसे पास के एक मंदिर में शादी करने के बहाने जंगल में ले गया था। वहां पहुंचने पर, सूरज ने अपने दो साथियों दशरथ मंडी और किसान मंडी के साथ मिलकर महिला का यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में चौथा आरोपी घटना के समय नाबालिग था, इसलिए उस पर जुवेनाइल कोर्ट में अलग से मुकदमा चलाया गया, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर देबाशीष मैती ने फैसले के बाद पत्रकारों को बताया।
सूरज सोरेन, दशरथ मंडी और किसान मंडी को उम्रकैद की सज़ा देने के अलावा, ट्रायल कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया। दोषियों को पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(D) के तहत दोषी पाया गया, जो गैंगरेप की सज़ा से संबंधित है।
ट्रायल के दौरान, लगभग पांच साल तक चली कार्यवाही में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पिछले एक साल में बलात्कार, गैंगरेप और बलात्कार-सह-हत्या की कई घटनाओं के कारण पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। इनमें सबसे प्रमुख पिछले साल अगस्त में कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या थी। उस मामले में एकमात्र दोषी, संजय रॉय - जो कोलकाता पुलिस का पूर्व सिविक वॉलंटियर था - फिलहाल दक्षिण कोलकाता के प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है।
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