- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- अभिषेक बनर्जी की...

WESTBENGAL: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर इलाज कराने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस फैसले को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 जून को मेंशन करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश में इलाज कराने की अनुमति मांगी थी। उनकी ओर से दलील दी गई थी कि बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें देश से बाहर जाना जरूरी है। हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि देश में भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विदेश जाने की अनुमति पर तुरंत विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने उनके वकील को निर्देश दिया कि वे 29 जून को इस मामले को फिर से मेंशन करें।
इससे पहले भी अदालत ने अप्रैल में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी को 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत दी थी। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश न जाने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला तब और चर्चा में आया जब चुनावी जनसभा में दिए गए उनके एक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी एफआईआर को रद्द करने की मांग भी उन्होंने कोर्ट में की थी।
कुल मिलाकर, हाईकोर्ट के ताजा रुख ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा और इलाज की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है।





