पश्चिम बंगाल

अभिषेक बनर्जी को HC से गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की अंतरिम राहत

Kavita2
11 Jun 2026 1:31 PM IST
अभिषेक बनर्जी को HC से गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की अंतरिम राहत
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West Bengal वेस्ट बंगाल: कोलकाता में गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से तीन हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस कौशिक चंद्रा की अदालत में हुई। अदालत ने राहत देते हुए स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में सांसद को पूरा सहयोग करना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होकर पूछताछ में शामिल होना होगा।

अदालत के आदेश के अनुसार, अभिषेक बनर्जी को दिल्ली से लौटने के बाद गुरुवार शाम 6 बजे पुलिस के सिटी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को कानून के तहत दस्तावेजों की जांच, तलाशी और जब्ती की पूरी स्वतंत्रता होगी, ताकि मामले से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित किए जा सकें। कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए और सभी पक्षों को सहयोग करना आवश्यक है।

यह मामला कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षरों की वैधता को लेकर सवाल उठे हैं, जिसके बाद यह मामला सामने आया।

अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के आधार पर अदालत ने अंतरिम राहत देने का फैसला किया।

इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। टीएमसी नेताओं ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण राहत बताया है, जबकि विपक्षी दल इस मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं।

अदालत ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रहेगी और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई जारी रख सकती हैं, लेकिन गिरफ्तारी या किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी।

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