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Uttarakhand उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036 को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80 प्रतिशत और उससे अधिक लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में कुल छह विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पीएमई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु एक सुव्यवस्थित स्टूडियो की स्थापना हेतु न्यूनतम कार्य आवश्यकता को देखते हुए नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। कुल आठ पदों का सृजन किया जाएगा, जिनमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक (पदेन) का एक-एक पद, प्रवक्ता या चैनल समन्वयक (पदेन) का एक पद, स्टूडियो इंजीनियर (आउटसोर्स) का एक पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स), कंप्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) का एक पद, तथा मल्टी-टास्क स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी) (आउटसोर्स) का एक पद शामिल है। इन कार्मिकों पर मानदेय आदि पर कुल वार्षिक व्यय भार लगभग 10,56,000 रुपये प्रस्तावित है।
तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ग्राम बागवाला, तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर में परियोजना के आवासों के विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण 2785.07 लाख रुपये के अनुमानित अतिरिक्त व्यय भार को राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप, मंत्रिमण्डल ने सेवाकालीन डी.एल.एड. को भी परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण में सहायक प्राथमिक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है।
मंत्रिमंडल ने विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर दम्पतियों को दी जाने वाली सहायता राशि को भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 50,000 रुपये की अनुदान सहायता के समान है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए महिला प्रधान कारागार रक्षक के दो पद, महिला कारागार रक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधार शाखा), रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के एक-एक पद को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने जेल मुख्यालयों में सफाईकर्मियों और माली तथा अधीनस्थ जेलों में नाइयों और सफाईकर्मियों की सेवाएं आउटसोर्स करने का भी निर्णय लिया है।
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