उत्तराखंड

Uttarakhand: विधानसभा ने भूमि अधिनियम 2018 को निरस्त के लिए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पारित किया

Kavita2
22 Feb 2025 9:16 AM IST
Uttarakhand: विधानसभा ने भूमि अधिनियम 2018 को निरस्त के लिए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पारित किया
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Uttarakhand उत्तराखंड: विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भूमि कानून पारित कर दिया है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार संशोधन विधेयक, 2025 सदन में पेश होने के महज 30 मिनट के भीतर पारित हो गया। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक पारित होने की घोषणा की, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। हैरानी की बात यह रही कि विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक पर गहन चर्चा की मांग नहीं की। औपचारिक तौर पर विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन संख्या बल कम होने के कारण प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इस तरह धामी सरकार भूमि कानून पारित कराने में सफल रही। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड भूमि कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विधेयक 2025 सदन में पेश किया। उन्होंने कानून में किए गए संशोधनों की जानकारी दी। उनकी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड के संसाधनों को भू-माफियाओं से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाके भी हैं. जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं. इसके साथ ही निवेशकों को भी ध्यान में रखा जा रहा है. सरकार ने इन सभी चीजों को शामिल करते हुए भूमि सुधार की नींव रखी है. सीएम धामी ने कहा कि यह शुरुआत है. इसके बाद इस पर और काम किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बाहरी लोगों ने बेकार पड़ी जमीनों को खरीद लिया है. इस कानून के लागू होने के बाद यह समस्या नहीं आएगी. इससे भूमाफियाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी. सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है.

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