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Pauri पौड़ी: स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को पाँच साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या के जुर्म में सश्रम कारावास की सजा सुनाई।सरकारी अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि पौड़ी सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने राहुल को लड़की की हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पौड़ी के एक गाँव निवासी राहुल पर 11 फरवरी, 2020 की रात अपने ही गाँव की रहने वाली अपनी प्रेमिका की हत्या करने का आरोप था, जब वह उससे मिलने उसके घर आई थी। लड़की की माँ की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राहुल को 20 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
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