उत्तराखंड

Chardham Yatra Rule : ट्रिप कार्ड 10 दिन तक वैध, दूसरा चक्कर नहीं

Uma Verma
29 March 2025 10:29 AM IST
Chardham Yatra Rule : ट्रिप कार्ड 10 दिन तक वैध, दूसरा चक्कर नहीं
x

उत्तराखंड | चारधाम यात्रा के दौरान यातायात को नियंत्रित करने और भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रा के लिए बनाए जाने वाले ट्रिप कार्ड सिर्फ 10 दिनों के लिए वैध होंगे। इसके अलावा, एक बार यात्रा पूरी करने के बाद वाहन दूसरा फेरा नहीं लगा सकेंगे

नए नियमों के पीछे की वजह

  • यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए – हर साल यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी जाम लगता है।

  • पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए – अनावश्यक आवाजाही को रोकने से प्रदूषण कम होगा।

  • यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए – नियमों से अनधिकृत और अवैध वाहनों पर रोक लगेगी।

ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन कहां करें?

चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहन ऑनलाइन पोर्टल या परिवहन विभाग के अधिकृत केंद्रों पर जाकर ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नए नियमों का असर

  • टैक्सी और बस ऑपरेटर्स को नए सिरे से अपनी योजनाएं बनानी होंगी

  • यात्रियों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा, ताकि वे तय अवधि में यात्रा पूरी कर सकें।

  • परिवहन विभाग को अवैध वाहनों और ओवरलोडिंग पर सख्ती बरतने का अवसर मिलेगा

यात्रियों के लिए सुझाव

  • यात्रा की योजना पहले से बनाएं ताकि ट्रिप कार्ड की वैधता समाप्त न हो।

  • ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखें

  • अपनी यात्रा पूरी करने के बाद नए नियमों के अनुसार ही वापसी करें

इस नए बदलाव से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है


Next Story