उत्तराखंड

Chandigarh: उपभोक्ता सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव

Admindelhi1
25 March 2026 10:33 AM IST
Chandigarh: उपभोक्ता सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव
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चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य के नियमों को भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने और खाद्य सुरक्षा तथा औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। संशोधन विशेष रूप से पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और पेशेवर अनुभव को अपडेट करता है।

यह सुनिश्चित करेगा कि इन पदों पर नियुक्त कर्मी अद्यतन तकनीकी विशेषज्ञता और समकालीन मानकों के अनुरूप दक्षता रखते हों। केंद्र सरकार के ‘खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011’ में किए गए बदलावों के बाद यह संशोधन जरूरी हो गया था। इससे राज्य में भर्ती, पदोन्नति और सेवा नियम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

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