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आत्महत्या को उकसाने वाली पत्नी को पांच साल की हुई कैद
मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने पति पर रुपए की मांग का दबाव बनाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली पत्नी को 5 साल का कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना मीरापुर में 28 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई मोहित शर्मा की पत्नी मेनका उर्फ मोंटी ने उसके भाई पर रुपए देने का दबाव बना कर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया।
परिणाम स्वरूप उसके भाई मोहित शर्मा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 30 जुलाई 2019 को मृतक की पत्नी और आरोपी मेनका को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह पुंडीर की अदालत संख्या एक में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए गवाही कराते हुए अपनी दलील पेश की।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयान पर गौर करते हुए अभियुक्ता मेनका उर्फ मोंटी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 306 के तहत 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार जुर्माना भी लगाया।