उत्तर प्रदेश

2006 के वाराणसी बम धमाके मामले पर वलीउल्लाह की सजा पर फैसला आज

Renuka Sahu
4 Jun 2022 6:08 AM GMT
Verdict on Waliullahs sentence in 2006 Varanasi bomb blast case today
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फाइल फोटो 

उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में साल-2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह की सजा पर गाजियाबाद कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में साल-2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह की सजा पर गाजियाबाद कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 मई को वाराणसी बम कांड की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए चार जून की तारीख तय की थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में वाराणसी बम कांड की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बम कांड के आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शर्मा ने तर्क रखे। महेश चंद ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की थी।
इन धमाकों के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्ला का ही हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन से भी बताए थे।
क्या है मामला
सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। बम धमाके में कई लोग मारे गए थे, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए।
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