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उत्तर प्रदेश
Up News:टीईटी छात्रा से दरिंदगी और हत्या के आरोपियों को मिली सजा
Sarita
22 May 2025 10:33 AM IST

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Up News: टीईटी की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो साथियों अवनीश उर्फ छोटू और माया देवी को 7-7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त अजय ने नहीं दिखाई कोई शर्म जब कोर्ट ने फैसला सुनाया और पुलिस अजय को ले जा रही थी, तो उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। वह बेखौफ होकर वहां मौजूद लोगों से कह रहा था- हां, खूब वीडियो बनाओ। वहीं, अन्य दो दोषी अपना चेहरा छिपाते नजर आए। जज का सख्त संदेश फांसी की सजा सुनाने वाले जज अशोक कुमार ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में जल्द और कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया जाएगा। घटना का विवरण
यह घटना 30 मई 2022 को हुई थी। टीईटी छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, तभी अजय और अवनीश ने उसका अपहरण कर लिया और खैराबाद के जंगलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव अगले दिन जंगल से बरामद किया गया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और साक्ष्य
पोस्टमॉर्टम में छात्रा के शरीर पर 24 गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पास में किताबों से भरा बैग मिला है, जबकि साइकिल घटनास्थल से 2 किमी दूर मिली है। अजय उसी गांव का रहने वाला था, जहां छात्रा रहती है।
सबूत मिटाने में महिला की भूमिका
हत्या के बाद अजय अपने रिश्तेदार के घर गया, जहां माया देवी ने उसके खून से लथपथ कपड़े और सबूत मिटाने में उसकी मदद की। इस आरोप में उसे भी दोषी पाया गया और सजा दी गई।
पीड़िता के पिता ने कहा- अब बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी
छात्रा के पिता ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया और कहा कि इससे उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही वह हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहे हैं, ताकि बेटी को न्याय मिल सके।
इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीजे (एफटीसी)-1 की कोर्ट में हुई और तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तीन साल के अंदर अपना फैसला सुना दिया। अब परिवार को न्याय मिल गया है।
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