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UP कारखाना अधिनियम लागू; सरकार को अधिकतम दैनिक कार्य घंटे बढ़ाकर 12 करने की अनुमति

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : राज्य सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम राज्य में लागू हो गया है, जिससे तेज़ औद्योगिक विकास, बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि नए प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार फैक्ट्रियों में रोज़ाना काम के अधिकतम घंटों को 12 घंटे तक बढ़ाने के लिए अधिकृत है, बशर्ते कि कुल साप्ताहिक काम के घंटे 48 से ज़्यादा न हों।
यह अधिनियम कर्मचारियों को उनकी लिखित सहमति से बिना किसी ब्रेक के लगातार छह घंटे तक काम करने की भी अनुमति देता है।
इसके अलावा, असाधारण वर्कलोड के मामलों में, राज्य सरकार अब ओवरटाइम काम की तिमाही सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर सकती है, यह भी बताया गया है। बयान में कहा गया है, "संशोधन की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाला प्रावधान शामिल है, बशर्ते वे लिखित सहमति दें और सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों का पूरी तरह से पालन किया जाए।"
इसमें यह भी कहा गया है, "निर्धारित दैनिक सीमा से ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को सामान्य वेतन दर से दोगुने दर पर ओवरटाइम वेतन मिलेगा।"
प्रधान सचिव (श्रम) अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह संशोधन उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास में और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाएगा और राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मज़बूत करेगा।





