उत्तर प्रदेश

Up Crime:ई-रिक्शा चालक ने 7 साल की मासूम से किया रे'प, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Sarita
5 Oct 2025 7:14 AM IST
Up Crime:ई-रिक्शा चालक ने 7 साल की मासूम से किया रेप, कोर्ट ने  सुनाई उम्र कैद की सजा
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Up Crime :उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने शनिवार को बताया कि 9 मई 2025 की शाम इकौना थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक समारोह चल रहा था। सात साल की एक बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान ई-रिक्शा चालक अलाउद्दीन बच्चों के बीच पहुँचा और उसे फुसलाकर अपने ई-रिक्शा पर बिठा लिया। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, तो उन्हें घर से काफी दूर खून से लथपथ बच्ची रोती हुई मिली। बच्ची के परिवार ने इकौना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
सरकारी वकील ने बताया कि शुक्रवार को श्रावस्ती के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्दोष कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
आदेश के अनुसार, जुर्माना न भरने पर उसे नौ महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सिंह ने बताया कि अलाउद्दीन को 2011 में छह साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में 2016 में एक स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की थी। उन्होंने बताया कि बाद में एक मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने तब अलाउद्दीन को पुलिस थाने से अदालत को सूचना देने में देरी की तकनीकी वजह से बरी कर दिया था।
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