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उत्तर प्रदेश
UP: वेतन और छुट्टी को लेकर हुए विवाद में बैंक मैनेजर की हत्या
nidhi
17 March 2026 12:56 PM IST

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विवाद में बैंक मैनेजर की हत्या
Lucknow: पुलिस ने मंगलवार, 17 मार्च को बताया कि
A security guard of a Ghaziabad bank upset over leave and salary related issues walked into the manager's cabin and shot him dead, police said on Tuesday, March 17.
The 34-year-old manager of the Loni branch of the Punjab and Sind Bank was rushed to a hospital on Monday, March… pic.twitter.com/xGLsRhSeEj
पुलिस ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक की लोनी ब्रांच के 34 साल के मैनेजर को सोमवार, 16 मार्च को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
A security guard of a Ghaziabad bank upset over leave and salary related issues walked into the manager's cabin and shot him dead, police said on Tuesday, March 17.The 34-year-old manager of the Loni branch of the Punjab and Sind Bank was rushed to a hospital on Monday, March… pic.twitter.com/xGLsRhSeEj
— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) March 17, 2026
पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड, रविंद्र हुड्डा (50) और उसके साथी, शिशुपाल (57) को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने एक बयान में कहा, "सिक्योरिटी गार्ड अपने साथी के साथ बैंक मैनेजर के केबिन में घुसा और उस पर गोली चला दी। घायल बैंक मैनेजर को इलाज के लिए दिल्ली के GTB अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"
लोनी बॉर्डर के SHO मनीष बिष्ट ने मंगलवार को बताया कि बैंक मैनेजर, अभिषेक कुमार, पटना के रहने वाले थे। वह अगस्त 2025 से गाजियाबाद में तैनात थे और अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रह रहे थे।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान हुड्डा ने बताया कि वह पिछले ढाई महीने से इस ब्रांच में काम कर रहा था।
पुलिस के बयान में कहा गया, "उसने बताया कि उसकी सैलरी कम कर दी गई थी, और जब वह छुट्टी मांगता था, तो उसे मना कर दिया जाता था। इसके बाद, उसकी (अभिषेक कुमार के साथ) बहस हुई।"
बयान में आगे कहा गया कि उसने गुस्से में आकर बैंक मैनेजर पर गोली चला दी और इस घटना के दौरान शिशुपाल उसके साथ मौजूद था। हुड्डा और शिशुपाल उत्तर प्रदेश के बागपत के एक ही गाँव के रहने वाले थे।
पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ BNS की धारा 103 (1) (हत्या के लिए सज़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बयान में कहा गया कि पुलिस ने एक डबल-बैरल बंदूक और गोला-बारूद बरामद कर लिया है और आरोपी पर आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है।
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