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उत्तर प्रदेश
Unnao: पिता व उसके दो बेटे को आजीवन कारावास , 7 साल पहले गोली मारकर की थी हत्या
Tara Tandi
21 Nov 2024 9:27 AM GMT
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Unnao उन्नाव । गोली मारकर युवक की हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई एडीजे-3 कोर्ट में पूरी हुई। इसमें कोर्ट ने हत्या के दोषी पिता व उसके दो बेटों को आजीवन कारावास के साथ 7-7 हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एक आरोपी को कोर्ट ने आर्म एक्ट का भी दोषी माना है।
बता दें कि माखी थानाक्षेत्र के मुलुक गडार गांव निवासी सुरेश सिंह ने 5 नवंबर-2017 को माखी थाना में मझखोरिया गांव निवासी कल्लू व उसके दो बेटों सलीम व करीम पर अपने बड़े भाई रामकरन की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया था कि 5 नवंबर-2017 को वह भाई रामकरन सिंह के साथ थानाक्षेत्र के रुपऊ गांव की साप्ताहिक बाजार सब्जी लेने गया था।
तभी वहां मझखोरिया गांव के सलीम की रुपये के लेनदेन को लेकर उसके गांव के मजरा ठकुरी खेड़ा निवासी प्रेम कुमार उर्फ भदई से कहासुनी हो रही थी। शोर सुन उसका भाई रामकरन भी वहां पहुंच गया। तभी सलीम पूरे मुलुक गडार गांव के लोगों को गाली देने लगा था। जिसका उसके भाई ने विरोध किया तो सलीम उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ वहां से चला गया था। शाम को वह अपने भाई के साथ गांव के बाहर चक्की से आटा लेने गया था।
तभी सलीम अपने भाई करीम व पिता कल्लू के साथ यूकेलिप्टस के बाग में घात लगाकर पहले से छिपा बैठा था। जैसे ही दोनों भाई वहां पहुंचे करीम व कल्लू ने रामकरन को दबोच लिया और सलीम ने उसे गोली मार दी। इसमें उसकी मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों को पकड़ कर जेल भेज दिया था। सलीम की निशानदेही पर पुलिस ने आलाकत्ल तमंचा बरामद किया था।
केस की विवेचना तत्कालीन एसओ धर्म प्रकाश शुक्ला ने की और तीनों आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करने के साथ गवाहों के बयान दर्ज कर 16 मार्च-2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस एडीजे-3 की कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।
इसमें शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित आशु की ओर से पेश की गई दलीलों व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एडीजे कविता मिश्रा ने सलीम, उसके भाई करीम व पिता कल्लू को हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास के आदेश दिए। वहीं आरोपी सलीम के विरुद्ध आर्म एक्ट के मुकदमे की सुनवाई भी पूरी हुई। जिसमें उसे साढ़े तीन साल का कारावास व पांच हजार का जुर्माना लगाया गया।
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Tara Tandi
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