उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री विवाह योजना में 64 हजार की मदद अब PFMS से खाते में आएगी राशि

nidhi
1 Sept 2026 7:15 AM IST
मुख्यमंत्री विवाह योजना में 64 हजार की मदद अब PFMS से खाते में आएगी राशि
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सहायता राशि में बदलाव

लखनऊ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। अब योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि पाने के लिए लाभार्थी कन्या का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार अब राशि का भुगतान PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए सीधे बैंक खाते में करेगी।

योजना में बदलाव के बाद विवाह करने वाली कन्याओं के खाते में कुल 64 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। पहले खाते में 60 हजार रुपये भेजे जाते थे, लेकिन चांदी की पायल और बिछिया की जगह अब उसकी राशि भी सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
आधार लिंक नहीं होने पर अटक सकता है भुगतान
अधिकारियों के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए PFMS प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत लाभार्थी का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है, ताकि राशि सही व्यक्ति के खाते में पहुंच सके और किसी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। लाभार्थियों को आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही सहायता राशि जारी की जाएगी।
गरीब परिवारों की बेटियों को मिलती है सहायता
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है। योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराकर विवाह खर्च में सहायता देती है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था से लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। PFMS के जरिए भुगतान होने से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रहेगी।
लाभ लेने के लिए जरूरी बातें
बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी
आधार कार्ड की जानकारी सही होनी चाहिए
बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए
आवेदन में सही मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए
दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होना जरूरी है
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने वाले परिवारों को आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है।
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