उत्तर प्रदेश

नाबालिग छात्रा के Kidnapping में दोषी को 7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Ashish verma
31 May 2025 7:44 PM IST
नाबालिग छात्रा के Kidnapping में दोषी को 7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
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7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Sonbhadra.सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को अभियुक्त अजय कुमार उर्फ ​​गोल्डी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में जोड़ी जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 18 अक्टूबर 2019 को शक्तिनगर थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 अक्टूबर 2019 को अपराह्न 3:50 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन जब वह घर वापस नहीं लौटी तो वह ट्यूशन टीचर के घर पूछताछ करने गए तो पता चला कि वह ट्यूशन गई ही नहीं थी।


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