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उत्तर प्रदेश
Supreme Court ने मुर्शिदाबाद मस्जिद निर्माण रोक याचिका खारिज की
Gulabi Jagat
20 Feb 2026 3:32 PM IST

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किसी भी स्थान पर बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मुगल शासक बाबर एक "हिंदू विरोधी आक्रमणकारी" था जो कई हिंदुओं के नरसंहार में शामिल था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद माथेर याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने उल्लेख किया कि बाबर एक क्रूर हिंदू विरोधी आक्रमणकारी था, इसके बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है।
यह घटना जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर, 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने और यह कहने के बाद घटी है कि कोई भी एक ईंट भी नहीं हटा सकता क्योंकि बंगाल की 37 प्रतिशत मुस्लिम आबादी इसे हर कीमत पर बनाएगी।
उन्होंने पूजा स्थलों के निर्माण के संवैधानिक अधिकार की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि वह कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहे हैं, "जैसे कोई भी मंदिर या चर्च बना सकता है, वैसे ही मैं भी बना सकता हूं"।
कबीर ने जोर देकर कहा कि कानूनी चुनौतियाँ मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक पाएंगी। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अल्लाह जिसके साथ है उसे कोई नहीं रोक सकता। अदालत ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि मस्जिद बनाना एक अधिकार है।"
2 जनवरी को कबीर ने बाबरी मस्जिद के साथ-साथ एक अस्पताल और एक विश्वविद्यालय के निर्माण की जानकारी दी। मुर्शिदाबाद में एक कार्यक्रम में कबीर ने कहा, "यहां बाबरी मस्जिद बनेगी, एक अस्पताल बनेगा, एक विश्वविद्यालय बनेगा और लोगों के लाभ के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी..."
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