उत्तर प्रदेश

हरदोई में सोलर फर्म संचालक पर 21.87 लाख रुपये की ठगी का आरोप, फर्जी चेक देने के मामले में FIR दर्ज

Saba Naaz
29 July 2026 4:50 PM IST
हरदोई में सोलर फर्म संचालक पर 21.87 लाख रुपये की ठगी का आरोप, फर्जी चेक देने के मामले में FIR दर्ज
x

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सोलर प्लांट फर्म के संचालक के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने फर्म संचालक पर 21.87 लाख रुपये की ठगी करने और रकम वापस करने के नाम पर फर्जी चेक देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, टड़ियावां क्षेत्र के ग्राम सैदापुर निवासी देव शुक्ला ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि शहर के वैटगंज मोहल्ला निवासी अशोक श्रीवास्तव एप्पल सोलर एनर्जी नाम से फर्म संचालित करते हैं। आरोप है कि फर्म संचालक ने उन्हें हरदोई और आसपास के जिलों में सोलर प्रोजेक्ट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था।

पीड़ित व्यवसायी के मुताबिक, सोलर सामग्री की आपूर्ति के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद दो अलग-अलग कोटेशन तैयार किए गए, जिनकी कुल कीमत 21 लाख 87 हजार 904 रुपये तय की गई थी। भरोसे के आधार पर देव शुक्ला ने 20 जनवरी 2026 को अपनी फर्म के बैंक खाते से आरटीजीएस के माध्यम से 21 लाख 87 हजार रुपये आरोपी की फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भुगतान मिलने के बाद भी तय समय सीमा के भीतर सोलर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। पीड़ित का कहना है कि वह लगातार आरोपी से संपर्क करते रहे, लेकिन हर बार अलग-अलग कारण बताकर सामान की आपूर्ति टाल दी गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब न तो सोलर सामग्री मिली और न ही पैसे वापस किए गए तो उन्होंने रकम लौटाने की मांग की।

इसके बाद आरोपी ने भुगतान वापस करने के लिए पांच-पांच लाख रुपये के चार चेक दिए। पीड़ित ने जब इन चेकों को बैंक में जमा कराया तो सभी चेक स्टॉप पेमेंट के कारण अस्वीकृत हो गए। इसके बाद व्यवसायी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान से बचने के लिए ऐसे चेक दिए थे।

देव शुक्ला ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पहले भी शहर कोतवाली पुलिस और जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत की थी, लेकिन उन्हें अपेक्षित कार्रवाई नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने दोबारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर मंगलवार शाम को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।

शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी फर्म संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान बैंक लेनदेन, आरटीजीएस रिकॉर्ड, चेक से जुड़े दस्तावेज और दोनों पक्षों के बयान सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

इस घटना के बाद सोलर कारोबार से जुड़े लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत भी सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े कारोबारी भुगतान से पहले फर्म की विश्वसनीयता, दस्तावेज और अनुबंध की पूरी जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी से बचा जा सके।

Next Story