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Kanpur, कानपुर : कानपुर के वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी दुर्घटना की चल रही जांच के बीच , कथित आरोपी शिवम मिश्रा के पिता केके मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस के इस दावे का खंडन किया कि दुर्घटना के समय उनका बेटा लग्जरी कार चला रहा था। उन्होंने कहा कि जब शिवम अस्वस्थ और बेहोश था, तब एक किराए का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ग्वालटोली पुलिस स्टेशन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केके मिश्रा ने कहा कि शिवम और ड्राइवर दोनों कार के अंदर थे और दुर्घटना से एक दिन पहले कार में तकनीकी खराबी आ गई थी।
“गाड़ी में ड्राइवर और शिवम सवार थे। मुझे नहीं पता गाड़ी कौन चला रहा था। इसकी जांच की जाएगी। दुर्घटना से एक दिन पहले लेम्बोर्गिनी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी। मैकेनिकों ने तकनीकी समस्या ठीक कर दी थी। अगले दिन शिवम और ड्राइवर गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए थे,” उन्होंने कहा। मिश्रा के अनुसार, सिविल लाइंस से लौटते समय शिवम बेहोश हो गया, जिसके चलते एक ऑटो रिक्शा की टक्कर से कार की गति धीमी हो गई। कार की खिड़की बंद होने के कारण चालक उसे खोल नहीं सका, और उनके सुरक्षाकर्मियों ने शीशा तोड़कर शिवम को बाहर निकाला।
“सिविल लाइंस से लौटते समय शिवम बेहोश होने लगा और सोने लगा। जब ड्राइवर ने शिवम को देखने के लिए एक हाथ हटाया, तो गाड़ी धीमी हो गई और एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी ऑटोमैटिकली लॉक होने के कारण ड्राइवर खिड़की नहीं खोल पाया। इसके बाद, हमारे सुरक्षाकर्मियों ने शीशा तोड़कर गेट खोला और शिवम को गाड़ी से बाहर निकाला,” उन्होंने आगे बताया। उन्होंने आगे कहा कि घर लौटने के बाद शिवम की डॉक्टर द्वारा जांच की गई और बाद में उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया।
"जब शिवम घर लौटा, तो डॉक्टर ने उसकी जांच की। कुछ समय बाद, हमने शिवम को इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया। उसका इलाज अभी भी दिल्ली में चल रहा है। मैंने डॉक्टरों से बात की, और फिलहाल उसकी हालत कानपुर आने की नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में उसकी हालत बेहतर हो जाएगी," मिश्रा ने बताया।
केके मिश्रा ने कानपुर पुलिस आयुक्त के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि शिवम ही कार चला रहा था।
उन्होंने आगे कहा, "अगर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था तो वे गलत हैं। हमारे परिवार में कोई भी शराब या कोई अन्य नशीला पदार्थ नहीं पीता है।"
यह बयान ऐसे समय आया है जब पुलिस रविवार दोपहर को झूला पार्क क्रॉसिंग के पास हुई दुर्घटना की जांच जारी रखे हुए है, जिसमें एक लेम्बोर्गिनी कार एक ऑटो रिक्शा, एक बुलेट मोटरसाइकिल और फिर एक खंभे से टकरा गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि कार तेज गति से चल रही थी, और कार में सवार लोगों के साथ मौजूद बाउंसरों ने टक्कर के तुरंत बाद उस व्यक्ति को वाहन से बाहर निकाल लिया।
इसी बीच, शिवम मिश्रा के वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू ने भी यह दावा किया कि वाहन को शिवम का ड्राइवर मोहन चला रहा था।
एएनआई से बात करते हुए वकील ने कहा कि मोहन ने अदालत में आत्मसमर्पण का आवेदन दाखिल किया है और जमानत के साथ-साथ कार की रिहाई की मांग की है।
उन्होंने बताया, “गाड़ी चला रहे ड्राइवर मोहन ने अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए आवेदन दिया है। दुर्घटना के समय शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों गाड़ी में बैठे थे।” उन्होंने आगे बताया कि शिवम को चक्कर आने और बेहोश होने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आज सुबह कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि वीआईपी रोड पर हुई लेम्बोर्गिनी दुर्घटना की जांच जारी है और उन्होंने पुष्टि की कि आरोपी शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है।
एएनआई से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा, "जांच जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले उनका (शिवम मिश्रा का) नाम इसमें शामिल नहीं था। जांच में उनका नाम सामने आया है और हमारी पुलिस उनसे पूछताछ करने उनके घर गई है। हमें उनके घर से यह सूचना मिली है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पिता को बुलाया गया है और वे बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। पूरी जांच और आगे की कोई भी कानूनी कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।"
रघुबीर लाल ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज सहित अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर शिवम मिश्रा को चालक माना जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, "जब हमारी जांच में शिवम का नाम आता है, तो इसका मतलब है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि ड्राइवर शिवम ही था, इसलिए वे कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। उसका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है।"
कमिश्नर ने आगे कहा कि शिवम के पिता को भी नोटिस जारी कर जांच में सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस घटना में केवल एक व्यक्ति घायल हुआ है और वह भी मामूली रूप से। उनके पिता आएंगे; हमने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और वे अपना पक्ष रखेंगे। वे जांच में सहयोग करेंगे।”
पुलिस कमिश्नर ने यह भी पुष्टि की कि घटना में शामिल लेम्बोर्गिनी कार को जब्त कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
मामला बीएनएस 2023 की संबंधित धाराओं, जिनमें धारा 281, 125(ए), 125(बी) और 324(4) शामिल हैं, के तहत दर्ज किया गया है और जांच का जिम्मा एसआई दिनेश कुमार को सौंपा गया है। डीसीपी सेंट्रल कानपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि की है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एएनआई से बात करते हुए श्रीवास्तव ने कहा, "घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और गहन जांच चल रही है। जांच से जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।"
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