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High Court से सीतापुर के सांसद राकेश राठौर को राहत, दुष्कर्म केस में सभी कार्यवाहियों पर अंतिम रोक

Lucknow.लखनऊ: सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में राठौर के खिलाफ सीतापुर की ट्रायल कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले को 28 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सांसद ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को 5 मई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सीतापुर की 49 वर्षीय विवाहिता ने राठौर के खिलाफ 17 जनवरी 2025 को कोतवाली सीतापुर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांसद ने चार साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में राठौर जमानत पर हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने राकेश राठौर की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर 20 मई को सुनवाई की और गुरुवार को यह आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें राठौर को दुष्कर्म के मामले से मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक 5 मई के इस आदेश पर भी रोक लगा दी है।





