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उत्तर प्रदेश
राम मंदिर विवाद: SIT जांच पूरी, चंपत राय और अनिल मिश्रा दोषमुक्त
Tara Tandi
18 Aug 2026 12:18 PM IST

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Ayodhya अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर में दान की कथित चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है।
मंदिर के दान के प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद राय और मिश्रा, दोनों ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद SIT ने मंदिर में दान के प्रबंधन और संग्रह की जांच के तहत दोनों से पूछताछ की थी।
NDTV के अनुसार, उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने सोमवार को दान की कथित चोरी के मामले में SIT की अंतिम रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी।
सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान राय ने कथित गड़बड़ियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। बताया जाता है कि उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने खुद संदिग्ध चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।
राय ने यह भी कहा कि दान संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और गड़बड़ियों को रोकना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था और कथित गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद उन्होंने कार्रवाई की थी।
मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय SIT का गठन किया था। यह पैनल सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने से पहले ही गठित किया गया था।
लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत जांच टीम के प्रमुख थे। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार पैनल के अन्य सदस्य थे।
SIT ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कई सिफारिशें शामिल थीं और इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई हुई।
प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर, ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। 25 जून को FIR दर्ज की गई, जिसमें आठ लोगों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया।
FIR में नामित लोगों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। नामज़द सभी आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में बाद में दर्ज की गई FIR और गिरफ़्तारियों का आधार SIT की शुरुआती रिपोर्ट ही बनी थी।
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