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Prayagraj: जहरीली शराब मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज
Prayagraj प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2022 में आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का लंबा आपराधिक इतिहास है और उसे ट्रायल कोर्ट ने एक मामले में दोषी भी ठहराया है। पिछले साल उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
रमाकांत यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में आजमगढ़ के फूलपुर पवई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यादव के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश के छह महीने के भीतर जिला अदालत के समक्ष लंबित मुकदमे में कोई ठोस प्रगति नहीं होने की स्थिति में दूसरी जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। चूंकि छह महीने से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन मुकदमे के निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वर्तमान जमानत याचिका दायर की गई थी, वकील ने प्रस्तुत किया। राज्य सरकार के वकील ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि यादव का 57 मामलों का आपराधिक इतिहास था और वह नौ हत्या के मामलों सहित गंभीर अपराधों में शामिल था।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यादव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मुकदमे में जानबूझकर देरी की जा रही है या किसी स्पष्ट कारण से देरी की जा रही है। यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमे में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है।" “आवेदक का आपराधिक इतिहास लंबा है और उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा एक मामले में दोषी भी ठहराया जा चुका है, जिसके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है और उसके खिलाफ एक संशोधन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।”
22 फरवरी, 2022 को आजमगढ़ के अहरौला पुलिस स्टेशन में नकली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिवारों की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालाँकि यादव का नाम शुरू में प्राथमिकी में नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ दिया गया।