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Ghaziabad, गाजियाबाद : गाजियाबाद में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पंजाब नेशनल बैंक के एक रिकवरी एजेंट को दोषी ठहराया और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 23 महीने की कैद की सजा सुनाई । केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 14 सितंबर 2022 को इस आरोप पर तत्काल मामला दर्ज किया कि आरोपी धर्मवीर सिंह, वसूली एजेंट, पंजाब नेशनल बैंक , हाथरस ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी, जिसमें लोक सेवक यानी तत्कालीन शाखा प्रबंधक को शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर केसीसी ऋण खाते के एकमुश्त निपटान के संबंध में एनओसी जारी करने के लिए प्रभावित करने का वादा किया गया था।
एजेंसी ने बताया कि सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी धर्मवीर सिंह को 15.09.2022 को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई द्वारा 14.11.2022 को आरोपी धर्मवीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और 24.08.2023 को आरोप तय किए गए। इसके बाद, अभियुक्त धर्मवीर सिंह ने 6 अगस्त, 2025 को अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दायर किया।
सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा , "माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई , कोर्ट संख्या 1, गाजियाबाद ने दिनांक 29.08.2025 के आदेश और निर्णय के तहत आरोपी धर्मवीर सिंह की याचिका सौदेबाजी के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया और उसे 23 महीने के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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