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पूर्व से प्रभावी निषेधाज्ञा आदेश में हुआ आंशिक संशोधन
बहराइच: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की आदर्श आचार संहिता 09 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अन्तर्गत जनपद में 25 फरवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक प्रभावी निषेधाज्ञा आदेश के पूर्व से प्रभावी आदेश के 28 प्रस्तरों में 02 अतिरिक्त प्रस्तरों की बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिरूद्ध प्रताप सिंह द्वारा जारी संशोधित आदेश 10 अप्रैल 2023 के अनुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा किसी भी व्यक्ति या दल अथवा समूह द्वारा किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार, रैली, प्रपत्रों का मुद्रण, परिचालन, साउण्ड/ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश आचार संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं किया जायेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संशोधित आदेश के समस्त 30 प्रस्तर 22 अप्रैल 2023 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।