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Saharanpur सहारनपुर : जनपद सहारनपुर में हत्या के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस की मजबूत पैरवी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी कार्रवाई के चलते आया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार निगरानी की गई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, जनपद सहारनपुर की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र का है। 27 फरवरी 2024 को वादी राशिद पुत्र मंजूर निवासी मोहल्ला पीपलतला, कस्बा एवं थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त मुन्तजीर उर्फ मुन्ती पुत्र आबिद और नदीम पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला पीपलतला, थाना रामपुर मनिहारान ने वादी के पुत्र शावेज (उम्र करीब 29 वर्ष) की छुरी से गला काटकर हत्या कर दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान में मुकदमा अपराध संख्या 56/2024 के तहत धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया छुरा बरामद किया। इसके बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 की बढ़ोतरी की गई।
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर की अदालत में एसटी संख्या-1627/24 के रूप में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मुन्तजीर उर्फ मुन्ती को हत्या का दोषी पाया।
न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से सहारनपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है।
हत्या जैसे गंभीर अपराध में आए इस फैसले को पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। सहारनपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।





